Telangana के मंत्री के बेटे को चेन्नई कस्टम ने भेजा समन, करोड़ों रुपये घड़ियों की तस्करी का लगा आरोप

Updated : Apr 08, 2024 18:17
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Editorji News Desk

चेन्नई कस्टम विभाग ने  तेलंगाना के मंत्री के बेटे पोंगुलेटी हर्षा रेड्डी को समन जारी किया है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार रेड्डी पर कई करोड़ रुपये की महंगी घड़ियों की तस्करी में कथित संलिप्तता के शामिल होने का आरोप है.

पत्र के हवाले से चेन्नई कस्टम विभाग ने बताया कि रेड्डी को 4 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था. रेड्डी ने 3 अप्रैल को यह कहते हुए उपस्थित होने में असमर्थता जताई कि वह डेंगू बुखार से उबर रहे हैं. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वह चिकित्सकीय सलाह के अनुसार 27 अप्रैल के बाद विभाग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सहमत हो गए हैं.

मीडिया से बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. तेलंगाना के राजस्व और आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे ने कहा, 'यह पूरी तरह से निराधार है. मैं अभी अस्वस्थ हूं'.

28 मार्च को हैदराबाद में एक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के कार्यालय को समन भेजा गया था. इस कंपनी के निदेशक हर्षा रेड्डी हैं. सीमा शुल्क ने 5 फरवरी को तस्करी का मामला दर्ज किया था. उस समय हांगकांग स्थित भारतीय मुहम्मद फहरदीन मुबीन, से चेन्नई में दो लग्जरी घड़ियां पाटेक फिलिप 5740 और ब्रेगुएट 2759 जब्त की गईं थीं.

सीमा शुल्क विभाग द्वारा घड़ियों का मूल मूल्य 1.73 करोड़ रुपये आंका गया था. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पटेक फिलिप का भारत में कोई डीलर नहीं है, जबकि ब्रेगुएट भारतीय बाजार में स्टॉक से बाहर है. सूत्रों ने बताया कि सीमा शुल्क विभाग की जांच के अनुसार, हर्षा रेड्डी ने ही एक मध्यस्थ आलोकम नवीन कुमार के माध्यम से मुबीन से घड़ियां खरीदी थी. नवीन कुमार से सीमा शुल्क विभाग ने 12 मार्च को पूछताछ की थी.

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पूछताछ के दौरान, नवीन कुमार ने खुलासा किया कि उसने हर्षा और लग्जरी घड़ी डीलर मुबीन के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया. सीमा शुल्क सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि लेनदेन के लिए हवाला मार्ग का उपयोग करके यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी का एक रूप) और नकदी के माध्यम से किया गया है.

हर्षा रेड्डी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें 'निराधार' बताया. सूत्रों के मुताबिक, सीमा शुल्क समन पर रेड्डी ने कहा कि वह आश्चर्यचकित थे और उन्होंने मामले के बारे में जानकारी से इनकार किया.

मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 मार्च को नवीन कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर, एक अवधि में लग्जरी घड़ियों की कुल तस्करी में शामिल राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है. सीमा शुल्क सूत्रों ने बताया कि यहां अलंदूर अदालत द्वारा मामले की समीक्षा के दौरान, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1 अप्रैल को सीमा शुल्क विभाग को हर्षा रेड्डी की जांच करने और आलोकम नवीन कुमार को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.

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