दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है. निचली अदालत की कार्यवाही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सुनीता केजरीवाल को हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीएम का वो वीडियो हटाने के लिए कहा है, जिसमें केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं. कोर्ट ने एक्स, मेटा और यूट्यूब को भी नोटिस भेजा और कहा कि आगे से ऐसे किसी भी प्रकार के वीडियो मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें. मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
जज नीना बंसल कृष्णा और जज अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, ‘मेटा’ और ‘यूट्यूब’ को नोटिस जारी किए हैं.
उच्च न्यायालय अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है.
कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था.
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