Rahul Gandhi Defamation Case: 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा कि ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब इस विषय में बहुत जल्द टॉप कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी.
पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि ‘‘बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. याचिका तैयार की जा रही है और जल्द ही इसे दाखिल किया जाएगा. बता दें कि गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी.
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फैसले आने के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. इसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का रूख किया था. लेकिन निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.