गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका दिया है. कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब छुट्टी के बाद फैसला सुनाया जाएगा.
दरअसल 'मोदी सरनेम' वाले मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था. वह केरल की वायनाड संसदीय सीट से 2019 में निर्वाचित हुए थे.