COVID-19 से हुई मौतों के लिए 1 करोड़ मुआवजे का आदेश देने से दिल्ली HC का इनकार, कहा- देश दिवालिया हो जाएग

Updated : Apr 07, 2022 14:38
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Editorji News Desk

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने कोविड-19 (COVID-19) से हुई मौतों के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इससे पूरा देश दिवालिया (bankrupt) हो जाएगा. कोर्ट ने कहा कि ये इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वो उन सभी परिवारों को एक करोड़ रुपये के अनुग्रह मुआवजे के भुगतान का निर्देश दे जिनके सदस्य कोविड-19 से मरे हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की बेंच ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे (compensation) के भुगतान के संबंध में पहले से ही एक नीति है जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है.

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बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के मुताबिक कोविड से हुई मौतों के लिए 50,000 रुपये मुआवजा तय किया गया है जिसका भुगतान राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से किया जाएगा. मालूम हो कि डॉ विद्योत्तमा झा ने जून 2021 में एक रिट याचिका दायर कर मांग की थी कि कोविड के पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में एक नीति बनाई जानी चाहिए.


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Delhi High CourtCompensationCovid 19 deaths

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