Delhi High Court on Agnipath Scheme : दिल्ली HC ने गुरुवार को 'अग्निपथ’ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र से जवाब मांगा है. अदालत ने केंद्र को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने 'अग्निपथ' योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को 'अग्निपथ' योजना लांच किया था. जिसके तहत युवाओं को सेना में चार साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान है. लेकिन, इस योजना के आने के तुरंत बाद ही देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए. इसे वापस लेने की मांग उठी और योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुईं.
बता दें कि 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.