Delhi High Court: अखुंदजी मस्जिद में नहीं होगी ईद की नमाज, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला...ये है वजह

Updated : Apr 09, 2024 10:25
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Editorji News Desk

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट से महरौली अखुंदजी मस्जिद कमेटी को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को महरौली में मौजूद अखुंदजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. यह मस्जिद अब ध्वस्त की जा चुकी है.

दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मुंतजामिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की अपील को सात मई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित मामले के साथ जोड़ दिया जाए. ये याचिका 7 मार्च को दायर की गई थी, जिसे अब 7 मई को सुना जाएगा.

मस्जिद कमेटी ने एकल न्यायाधीश के 23 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमजान और ईद की नमाज के लिए मस्जिद स्थल में दाखिल होने की इजाजत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था.

पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने शब-ए-बारात के मौके पर नमाज की इजाजत देने से इनकार करने वाले एक दूसरे आदेश के आधार पर आदेश पारित किया और इस आदेश को चुनौती देने वाली एक दूसरे अपील पर मई में सुनवाई होगी.

बता दें कि अखुंदजी मस्जिद 600 साल से ज्यादा पुरानी है. वहां से बहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया था. 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया.

इसे भी पढ़ें- Arvind kejriwal Arrest: केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आज
 

Delhi High Court

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