CM Kejriwal : दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की रिहाई की मांग की है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस हुई. केजरीवाल का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा जबकि ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी
एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा है कि "याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलें इस तरह से दी गई हैं जैसे कि यह जमानत याचिका है न कि गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका. ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है और जहां तक श्री केजरीवाल का सवाल है, जांच खत्म नहीं हुई है.
किसी भी रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी गई है...मुझे यह भी यकीन नहीं है कि क्या वह इन आदेशों को चुनौती दे सकता है जब वह कहता है कि मैं रिमांड स्वीकार कर रहा हूं...आप एक तरफ रिमांड को चुनौती नहीं दे सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं रिमांड स्वीकार करता हूं.
इसपर सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत कोई सामग्री नहीं है. ईडी ने पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा गया है और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। पहले और आखिरी समन के बीच छह महीने बीत गए. बिना किसी सबूत के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया