दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को जोर का झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) के खिलाफ सोशल मीडिया से तमाम आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट हटाने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल की ओर से दाखिल मानहानी केस में ये फैसला सुनाया है.
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इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने AAP नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि करने वाले आरोप लगाने से रोकने का निर्देश देने की अपील की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है.
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बता दें कि एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली की नई शराब नीति की CBI जांच कराने के आदेश दिए थे. जिसके बाद से ही आप नेता उपराज्यपाल के खिलाफ हमलावर थे. कई नेताओं ने तो उन पर करीब 1400 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप तक लगा दिए. आरोपों में कहा गया कि खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते हुए सक्सेना ने नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद कराया था. इसके अलावा उन पर कर्मचारियों के वेतन में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.