अगर आप दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर अपने वाहनों से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल यहां अपनी गाड़ी से चलने वालों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने कुछ सवाल पूछे हैं. मसलन, आप 60 रुपये खर्च करेंगे या फिर 10 हजार का जुर्माना भरेंगे, या फिर अपने फेफड़े को खराब करेंगे. जी हां, दिल्ली पुलिस के ये सवाल उन लोगों से है, जो बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के सड़कों पर फर्राटे भरते हैं.
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इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक ट्वीट किया गया है. इस ट्वीट में सबसे पहले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) का खर्च बताया गया है. जो 60 रुपये से 100 रुपये के बीच होती है. इसके बाद बताया गया है कि पीयूसीसी (PUCC) नहीं होने पर 10 हजार का चालान कटता है. तीसरे नंबर पर फेफड़ों की बीमारी (Lung disease) लिखा गया है. इसके नीचे लिखा गया है कि आप कैसे 'आप कैसे पे करना चाहते हैं.' साथ ही लोगों को बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल चेक कराते रहें. नए वाहन के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट 1 साल और पुराने वाहन के लिए 6 महीने तक वैलिड होते हैं.
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बता दें कि वाहन चलाते समय आपके पास RC, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस के साथ ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके न होने पर आप पर 10 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा जेल की हवा भी खा सकते हैं. साफ है कि अगर आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस मैसेज को इग्नोर करेंगे, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं.