Delhi Liquor Policy Case: आबकारी नीति मामले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत नहीं मिली. शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अब सिसोदिया जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे. सुनवाई के दौरान ED ने जमानत अर्जी (Bail Plea) का विरोध करते हुए कहा कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है.
ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप नेता सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी. अपराध में सिसोदिया की मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सिसोदिया 9 मार्च को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया कई बार बेल के लिए याचिका दाखिल कर चुके हैं. लेकिन कोर्ट की और से उसे खारिज किया जाता रहा है. अब अगले 14 दिनों के लिए और उन्हें जेल में रहना होगा. दूसरी और सिसोदिया की पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं.
शराब मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में ऐसे बदलाव का आरोप है, जिनसे कथित तौर पर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया. आरोप है कि बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली. सीबीआई ने छापेमारी और पूछताछ के बाद सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 9 मार्च को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
इसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर रही. पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए थे और इसे राजनीतिक साजिश बताया था. वहीं भाजपा की ओर से भी कई आरोप लगाए गए.