Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसी फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार वाले फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. याचिका में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है.
शुक्रवार देर शाम केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट दिया. दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है. उसके मुताबिक अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसला दिल्ली सरकार ले सकती है, लेकिन अंतिम मुहर उपराज्यपाल ही लगाएंगे. तबादले का फैसला सीएम अकेले नहीं कर सकेंगे.
गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल ने अध्यादेश आने से पहले ही आरोप लगाया था कि केन्द्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है.