नोटबंदी (Demonetisation) पर केंद्र सरकार (Union Government) को बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला सुनाते हुए नोटबंदी को वैध (Legal) माना है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी के फैसले को उलटा नहीं जा सकता. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं पाई गई.
संविधान बेंच ने 4-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया. बता दें कि 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, जिसमें सरकार ने 500 और हजार के नोट बंद कर दिए थे.