साल 2016 में नोटबंदी (Demonetisation) को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया है. बता दें, इस मामले में 58 याचिकाएं (Petitions) दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 दिन में लिखित दलील जमा करवाने को कहा है.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोट वापस लिए थे. इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला 16 दिसंबर 2016 को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था. इसके बाद जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 24 नवंबर को मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू की थी.