नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने ट्रांसजेंडर्स को बड़ी खुशखबरी दी है. DGCA ने ट्रांसजेंडर पायलटों (Transgender Pilots) को भी विमान उड़ाने की अनुमति दी है. DGCA ने बुधवार को मेडिकल से जुड़ी गाइडलाइन भी जारी की हैं. जिसके बाद अब भारत में ट्रांसजेंडर्स भी हवाई जहाज उड़ाने के योग्य होंगे.
पूरी करनी होंगी ये शर्तें
DGCA के सर्कुलर के अनुसार विमान उड़ाने के लिए वो ही उम्मीदवार सक्षम होंगे. जिन्होंने अपनी हार्मोन थेरेपी (Hormone Therapy) पूरी कर ली है या फिर जिन्होंने 5 साल पहले थेरेपी शुरू कर दी थी. इसके अलवा उम्मीदवारों को मानसिक स्वास्थ्य जांच परीक्षण से भी गुजरना होगा. ट्रांसजेंडर्स उम्मीदवारों के मेंटल हेल्थ टेस्ट, वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (WPATH) द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट पर आधारित होंगे. सर्कुलर में कहा गया है कि 'जो ट्रांसजेंडर आवेदक पिछले 5 साल के भीतर हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या उनकी सर्जरी हुई है, उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए जांच की जाएगी.'
उम्मीदवार के सभी टेस्ट पास करने के बाद ही कॉकपिट (Cockpit) में बैठने की अनुमति दी जाएगी. DGCA के मुताबिक, मेडिकल गाइडलाइंस सभी कैटेगरी के पायलट लाइसेंस के लिए लागू हैं. हालांकि, ट्रांसजेंडर्स को अभी केवल प्रथम अधिकारी के रूप में उड़ान भरने की अनुमति दी गई है.