दिल्ली में दमघोंटने वाली हवा ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है. इसको देखते हुए 5वीं तक के बच्चों की स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए दिल्ली सरकार सख्ती अपनाने जा रही है. खास कर डीजल गाड़ियों पर दिल्ली सरकार की खास नजर है. दरअसल, दिल्ली-NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं है, बिना मास्क के घूमने पर आप बीमार हो सकते हैं. दिल्ली की जिन 50 जगहों पर AQI का डेटा रिकॉर्ड करने की मशीन लगी है, उनमें से 84 फीसदी यानी 42 जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी गंभीर श्रेणी में है. जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब आपमें से ज्यादातर लोगों को अपने घरों के भीतर बंद रहना होगा. दिल्ली सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिये है.
दिल्ली-NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं
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दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. इस कैटेगरी में प्राइवेट वाहन यानी कार भी आते हैं. लेकिन अगर डीजल वाहन BS-6 है तो फिर प्रतिबंध नहीं लगेगा. अगर BS-4 है तो फिर उसे दिल्ली में चलाना मना है. हालांकि आदेश में कहा गया है कि आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगी.
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ये नियम दिल्ली और एनसीआर के लिए भी लागू है. वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पुराने प्रतिबंध के अनुसार, 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है.वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी 10 तरह की पाबंदियां लगाई गई है जिसमें जिले के सभी हॉट मिक्स प्लांट और आरएसी बंद कर दिए जाएंगे.