Cyrus Mistry की मौत के मामले में डॉक्टर पर नहीं चलेगा गैरइरादतन हत्या का मामला

Updated : Jan 19, 2023 22:30
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Editorji News Desk

Cyrus Mistry Death Case: साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका को बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने खारिज कर दिया है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने बांबे हाईकोर्ट से टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की सड़क हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद एक लेडी डॉक्टर के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस चलाने की मांग की गई थी.  

पंडोले के खिलाफ दर्ज है लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला 

बता दें कि पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी डॉक्टर अनाहिता पंडोले के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है.  गौरतलब है कि चार सितंबर 2022 को पालघर में हुए सड़क हादसे में मिस्री व जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी. जबकि अनाहिता व दरायस पंडोले गंभीर रुप से घायल हो गए थे.

Death CaseCyrus MistryBombay High Court

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