Election Commission: 'भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के पास राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित करने की शक्ति नहीं है.' दरअसल, चुनाव आयोग ने हाल ही में विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा INDIA गठबंधन नाम रखने की बात को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है.
ECI ने अपने हलफनामे पर यह दलील भी दी, जिसमें उसने कहा कि उसके पास सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी अधिनियम) के तहत किसी 'राजनीतिक दल' के निकायों या व्यक्तियों के संघों को पंजीकृत करने का अधिकार है. किसी राजनीतिक गठबंधन को आरपी अधिनियम या भारत के संविधान के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में मान्यता देने का अधिकार नहीं है.
ECI ने स्पष्ट किया कि वह अपनी भूमिका तक ही सीमित है. INDIA गठबंधन नाम होना चाहिए या नहीं, इसकी वैधता साबित करने के लिए चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है.
ECI ने डॉ. जॉर्ज जोसेफ थेम्पलांगड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जहां उच्च न्यायालय ने माना था कि राजनीतिक गठबंधन कानूनी संस्थाएं नहीं हैं और ईसीआई को उनके कामकाज को विनियमित करने के लिए बाध्य करने वाले कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं.
बता दें कि 'INDIA' गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में विपक्षियों की तरफ से याचिका दी गई थी. इस मामले में केंद्र, ईसीआई और विपक्षी दलों को हाईकोर्ट ने नोटिस भी भेजा था.