Electoral bonds case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगी. SBI की याचिका में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को छह मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की 'जानबूझकर' अवज्ञा की.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे 'असंवैधानिक' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और पावती का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था.