सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को इंजीनियरिंग की GATE परीक्षा (Graduate Aptitude Test in Engineering) टालने से इनकार कर दिया. कोरोना काल के दौरान परीक्षा टालने की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए टॉप कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे पहले परीक्षा टालने को लेकर सुनवाई करना स्टूडेंट्स के मनों में अनिश्चितता पैदा करेगा. अदालत ने कहा कि शैक्षणिक मामलों पर कोर्ट का दखल देना सही नहीं लगता और परीक्षा आयोजन पर अधिकारियों को ही फैसला लेने दिया जाए.
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कोरोना के चलते परीक्षा टालने वाली बात पर कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में पहली और दूसरी लहर जैसी स्थिति नही हैं.
गौरतलब है कि कुछ छात्रों और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स के संचालकों ने परीक्षा टालने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने ये भी बताया कि परीक्षा में नौ लाख बच्चे बैठने वाले हैं और परीक्षा टालने की याचिका पर सिर्फ 20 हजार ने ही आनलाइन दस्तखत किए हैं.