Employees Provident Fund: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्म तिथि के वैध प्रमाण के लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया है. EPFO ने इस बदलाव के पीछे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देश का हवाला दिया है. UIDAI ने आधार अधिनियम 2016 का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया है कि आधार का उद्देश्य पहचान सत्यापन है, जन्म प्रमाण नहीं.
आधार कार्ड को लिस्ट से हटाने के बाद EPFO ने जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची को अपडेट कर दिया है. अब इसमें जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (School Leaving Certificate) और PAN कार्ड इत्यादि शामिल हैं.
इस लिस्ट में किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया मार्कशीट, केंद्र या राज्य सरकारों का पेंशन प्रमाण पत्र और डोमिसायल सर्टिफिकेट भी हैं. EPFO की वेबसाइट पर स्वीकार्य दस्तावेजों की पूरी सूची उपलब्ध है.
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