Dog Attack: कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार दोस्त समझा जाता है....सदियों से देश-विदेश में ऐसे किस्से सुने-सुनाए जाते हैं लेकिन हाल के दिनों में इसी वफादार दोस्त के दगाबाज और खूंखार होने की खबरें सामने आ रही हैं... दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मुंबई (Delhi, Ghaziabad, Noida, Lucknow, Mumbai) हो या दक्षिण के राज्य...हर जगह से कुत्तों के काटने के वीडियो सामने आ रहे हैं...इनमें से कुछ वारदात तो जानलेवा भी हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Noida Greter Noida) में तो सोसाइटियों ने बकायदा नियम बना कर चस्पा कर दिए हैं. गाजियाबाद में जिला प्रशासन के लेवल पर कायदे-कानून (rules and regulations) बनाए जा रहे हैं...लेकिन इन सबमें सबसे गंभीर आवाज केरल (Kerala) से आई है. राज्य सरकार ने कुत्तों के मसले पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. केरल के मंत्री एम बी राजेश ने सोमवार को कहा कि केरल सरकार आक्रामक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मांगेगी. मंत्री ने कहा कि स्थिति वास्तव में गंभीर है. दरअसल सरकार की परेशानी ये है कि मौजूदा कानून आवारा कुत्तों की हत्या की अनुमति नहीं देता है.
लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता...केरल सरकार का फैसला पशु प्रेमियों को बेहद खटक रहा है. उन्होंने पूछा कि आप हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे कर सकते हैं? (How to identify violent dogs) जैसे इंसानों का मिजाज बदलता है, जानवरों का व्यवहार भी बदलता रहता है. एक कुत्ता 24 घंटे हिंसक नहीं हो सकता.
यह भी पढ़ें: Viral Video: सड़क पर खेल रहे बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, वीडियो देख हैरान हो जाएंगे आप
केरल सरकार 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक टीकाकरण अभियान चलाएगी. इनमें कई मुद्दों पर जोर दिया जाएगा. पशु जन्म नियंत्रण उपायों (animal birth control measures) पर जोर, हॉट स्पॉट की पहचान, कैनाइन शेल्टर (canine shelter) बनाए जाएंगे, पर्याप्त टीकों की खरीद की जाएगी.
पिछले कुछ महीनों में रेबीज वैक्सीन (rabies vaccine) लेने के बावजूद सिर्फ केरल में आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है. यहां पिछले 8 महीनों में 95,000 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा और पिछले साल 11 की तुलना में इस साल 14 लोगों की मौत कुत्तों के काटने से हुई है.
यह भी पढ़ें: Viral video: कुत्ते ने काटा Zomato डिलीवरी ब्वॉय का प्राइवेट पार्ट, मुंबई का वीडियो वायरल
अकेले केरल में ही साल 2018 में 1 लाख 48 हजार 899, 2019 में 1 लाख 61 हजार 55, 2020 में 1 लाख 60 हजार 483 और 2021 में 2 लाख 21 हजार 379 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं.
कुत्ते पालने को लेकर भी कई नियम-कायदे हैं... जिनकी अनदेखी पर जेल और जुर्माना (jail and fines) दोनों सजा मिल सकती है. देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग शहरों में जानवरों को पालने का अलग-अलग नियम है. हालांकि कुछ नियम हर जगह एक समान हैं. जैसे पालतू जानवर (domestic animal) का रजिस्ट्रेशन, नगर निगम द्वारा तय राशि चुकानी होती है, समय-समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जरूरी. नगरपालिका पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन तभी करता है, जब उसे रेबीज का वैक्सीन लगा हो.
कुत्ते का वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होता है. हाउसिंग सोसाइटी एक लापरवाह पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है.
हालांकि कानून की किताब में एक नियम और भी है...जिसके अनुसार कोई भी हाउसिंग सोसाइटी (housing society) निवासियों को पालतू जानवर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती. पालतू जानवरों के मालिकों को अपने पालतू जानवर के साथ बिल्डिंग की लिफ्ट का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है.
लेकिन हम तो यही कहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए कुत्तों के साथ किस तरह से तालमेल बिठाया जाए इसे लेकर फिर से गंभीरता से विचार करने की जरुरत है...ताकि इंसान के इस सबसे पुराने दोस्त को दुश्मन बनने से रोका जा सके.