Family Pension के लिए पति से पहले बच्चों को नॉमिनेट कर सकेंगी महिला कर्मचारी

Updated : Jan 02, 2024 17:12
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Editorji News Desk

Family Pension: महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अब पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को इसका ऐलान किया है. 

वर्तमान में, सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है. मृत सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं.

मंत्रालय ने कहा कि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जिसमें सलाह मांगी गई थी कि क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी को विवाह से जुड़े किसी विवाद के मामले में उसके पति की जगह पर फैमिली पेंशन के लिए बच्चों को नॉमिनेट करने की अनुमति दी जा सकती है. मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अब महिला कर्मचारियों को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है.

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