सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि ये सिर्फ अदालत का काम नहीं है कि वो प्रदूषण रोके बल्कि ये सभी की जिम्मेदारी है.
पटाखे बैन वाले फैसले पर टॉप कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था बल्कि ये पूरे देश के लिए था.
अदालत ने कहा कि, पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया था लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए भी कहा गया था.
इसी कड़ी में दिल्ली-NCR के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के इलाकों में भी पटाखों पर रोक जारी रहेगी.