गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से 2018 एल्गार परिषद मामले में जमानत दे दी गई है. नवलखा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 'प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उन्होंने किसी तरह की आतंकी गतिविधि की साजिश रची थी या उसमें शामिल थे'.
जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसजी दिगे की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 'जितनी भी सामग्री उपलब्ध कराई गई, उससे पता चलता है कि नवलखा ने किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं थे'. पीठ ने नवलखा की ओर से दायर जमानत याचिका पर यह फैसला दिया. हालांकि, कोर्ट अपने फैसले पर तीन हफ्ते की रोक लगा दी ताकि NIA सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके.
गौतम नवलखा को दिसंबर 2017 में पुणे में एल्गार परिषद कॉन्क्लेव के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का कहना है कि इससे अगले दिन ही भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी.