सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात (GUJRAT) के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस (Sabarmati Express) में आगजनी के मामले में आठ दोषियों को जमानत दे दी है जबकि 4 दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जिन दोषियों को जमानत मिली है उन्हें निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी. जबकि हाईकोर्ट से फांसी की सजा पाए 4 दोषियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नरमी नहीं दिखाई है.
उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों को सर्वोच्च अदालत ने जेल में बिताए गए 17-18 साल के समय और अपराध में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है. इस मामले में कुल 31 दोषी थे, जिनमें से 15 की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.
ट्रायल कोर्ट में 31 आरोपी दोषी साबित हुए थे
बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था. इनमें से 11 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, वहीं 20 लोगों को उम्रकैद की सजा (life Sentence) सुनाई गई थी. इसके बाद दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में अपील की थी। हाईकोर्ट ने भी सभी 31 लोगों को दोषी माना था. हालांकि मौत की सजा पाए 11 लोगों की सजा उम्रकैद में बदल दी थी.