Gorakhpur Temple Attack: बीते साल अप्रैल महीने में गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) में घुसकर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा (Ahmed Murtaza) को अदालत ने फांसी की सजा (Sentence to death) सुनाई है. एटीएस-एनआईए कोर्ट ने केवल 9 महीने में मामले की सुनवाई पूरी की और मुर्तजा को देश के खिलाफ जंग छेड़ने और सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमले का दोषी पाया.
बता दें कि अहमद मुर्तजा के खिलाफ 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ चौकी में मामला दर्ज किया गया था. उसने मंदिर के अंदर घुसकर एक जवान पर हमला किया था और हथियार छीनने की कोशिश की थी. जब अन्य सुरक्षाकर्मी बचाव में आए तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला कर दिया था. पुलिस ने उसके पास से हथियार और लैपटॉप बरामद किया था