सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला आया, जिसे देख CJI डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए और याचिका खारिज कर दी. दरअसल, ये याचिका एक रेप के दोषी शख्स के माता-पिता ने दाखिल कर रेप से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी मांगी. याचिका सुन CJI ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 'यहां आने वाली याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं'?
CJI ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपका बेटा रेप के जुर्म में जेल में है और आप चाहते हैं कि वह बच्चा आपको सौंपा जाए? रेपिस्ट के पैरेंट्स के वकील ने तर्क दिया कि ये यह गुहार बच्चे की भलाई के लिए है, जिसपर जज ने कहा कि आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं.