Gujarat HC On Farmer Loan : इसे लालफीताशाही कहें या लापरवाही...महज 31 पैसे बकाया होने पर देश के सबसे बड़े बैंक State Bank of India (SBI) ने एक किसान को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दी...बाद में परेशान किसान को हाईकोर्ट तक का चक्कर लगाना पड़ा...हाईकोर्ट ने SBI को जब जमकर फटकार लगाई तब जाकर बैंक सीधे रास्ते पर आया...
दरअसल मामला गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के खोराज गांव का है. यहां शामजीभाई पाशाभाई ने SBI से फसल ऋण लिया था. कर्ज चुकाने से पहले पाशाभाई के परिवार ने जमीन बेच दी थी लेकिन बैंक की ओर से NOC नहीं मिलने पर उन्होंने बकाया राशि बैंक को दे दी...लेकिन इसमें 31 पैसे बाकी रह गए. जिस वजह से बैंक ने प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया. उसने कई जगहों पर इसके लिए गुहार लगाई लेकिन नतीजा सिफर रहा..बाद में थक हार कर शामजीभाई पाशाभाई को गुजरात हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी.
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बैंक को कड़ी फटकार लगी. अदालत ने कहा कि इतनी कम राशि बकाया होने पर नो ड्य़ूज प्रमाण पत्र जारी न करना एक तरह से उत्पीड़न है. जज भार्गव करिया ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि 50 पैसे से कम की किसी चीज को नजरअंदाज किया जाना चाहिए. कोर्ट में जज ने ये भी कहा कि एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बावजूद लोगों को परेशान करता रहता है.