HC on Gyanvapi Case: ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है, इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी. वहीं, कोर्टा का फैसला आने तक एएसआई के सर्वेक्षण (ASI Survey) पर लगी रोक बरकरार रहेगी, अब 3 अगस्त तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण रोक लगा दिया था.
क्या है दोनों पक्ष की दलील?
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. उधर, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा मुहम्मद गजनवी से लेकर कई बार भारत के मंदिरों को तोड़ा गया. ज्ञानवापी भी पहले मंदिर ही था और आजादी के बाद सभी को पूजा अधिकार मिला.