Gyanvapi Mosque Case: हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, जज ने कहा- यह मामला सुनने योग्य

Updated : Sep 17, 2022 14:25
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Editorji News Desk

Gyanvapi Masjid Verdict: वाराणसी जिला (varanasi court) जज अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका (petition) को सुनवाई के योग्य माना है. अदालत ने कहा कि यह मामला सुनने योग्य है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी. फिलहाल कोर्ट को यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं. 

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज (Muslim side's petition dismissed) कर दी गई है. मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट (Places of Worship Act) के तहत कोई फैसला लेने की मनाही है. 1991 का ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, वो उसी रूप में रहेगा. 

यह भी पढ़ें: UP Madarsa Survey: मदरसों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, योगी सरकार ने किया साफ

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का हुआ था सर्वे

दलअसल इस मामले में पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे (survey) अदालत के आदेश के बाद कराया गया था. यह मामला मई और जून में पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ था. वाराणसी की 5 महिलाओं की ओर से इस परिसर में दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया था. याचिका में इन महिलाओं ने इतिहास और पुराणों का जिक्र किया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में जिला अदालत में नियमित सुनवाई शुरू हुई थी. सिविल जज रवि दिवाकर के सर्वे के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हालांकि अभी भी इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है. 

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