Gyanvapi Case: ज्ञानवापी सर्वे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी,  मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज

Updated : Aug 04, 2023 16:50
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Editorji News Desk

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में ASI सर्वे (ASI survey) जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे की अनुमति देते हुए कहा कि मस्जिद की दीवारों या ढांचे को किसी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ASI की फाइनल रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए. इससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है.

इससे पहले चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ASI के सर्वे से क्या दिक्कत है?

ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खुदाई न हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षों के हमने सुना हैं. हाईकोर्ट ने ASI के एडिशन डायरेक्टर जनरल के बयान के दर्ज किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ASI ने अदालत को भरोसा दिया कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. 

Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी में बिना खुदाई GPR तकनीक से ऐसे हो रहा है सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने किया बहिष्कार

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