वाराणसी(Varanashi) के ज्ञानवापी मामले(Gyanvapi Case) में शुक्रवार को पूरी देश की नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत ( Supreme Court) पर थी. लोगों की दिलचस्पी इस बात पर थी कि वहां मिले कथित शिवलिंग (Shivling) पर कोर्ट क्या फैसला देती है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि उसके अगले आदेश तक शिवलिगं का संरक्षण जारी रखा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि शिवलिंग को अब सुरक्षित रखा जाएगा. कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था. ऐसे में अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई में इसे आगे बढ़ाने का आदेश दिया.
बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से अपील की थी कि इस संरक्षण को जारी रखा जाए. इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 17 मई के अपने आदेश को जारी रखा.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल वहां केंद्रीय बलों की तैनाती है और उसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो सके और यथास्थिति बनी रहे. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील रखे जाने के फैसले को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर जवाब देने के लिए हमें तीन सप्ताह का वक्त दिया है."
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