ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) में वाराणसी कोर्ट ( Varanasi court ) ने मुस्लिम पक्ष (Muslim side) को झटका दिया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है. मुस्लिम पक्ष की और से कोर्ट में ये कहा गया था कि हिंदू पक्ष (Hindu Side) की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये मामला सुनवाई योग्य है. इसी के साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
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सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि ये मामला ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है. बता दें कि जहां एक तरफ इस मामले में वाराणसी के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, दूसरी तरफ अगले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है. देश की सबसे बड़ी अदालत में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक याचिका दायर की गई है. वो याचिका भी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई है. उस केस में केंद्र सरकार को 12 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करना है. इसके बाद अगले साल जनवरी में मामले की सुनवाई होगी.
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