Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को SC से फिलहाल राहत! 26 जुलाई तक नहीं होगा सर्वे

Updated : Jul 24, 2023 13:06
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Editorji News Desk

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए. इस दौरान मस्जिद कमेटी (Masjid Committee) को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है. शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करे. इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. 

ये भी पढ़े: Gyanvapi Masjid Survey: मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा, सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि एएसआई मस्जिद परिसर में फिलहाल सिर्फ फोटोग्राफी और राडार-इमेजिंग कर रहा है तथा वहां कोई तोड़फोड़ या खुदाई नहीं की जा रही है. दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने गत शुक्रवार को एएसआई को यह पता लगाने के लिए ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद का निर्माण वहां पहले मौजूद मंदिर पर किया गया था या नहीं. 

बता दें ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है. 

Gyanvapi Masjid CaseSupreme Court

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