ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC ने बड़ा झटका दिया है. HC ने कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. बता दें कि, इलाहाबाद HC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी... आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल रही पूजा जारी रहेगी, अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे."
इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा, "...सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है... अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए."
Delhi Liquor Scam Case: ED के समन पर फिर पेश नहीं हुए CM केजरीवाल, AAP ने दी ये प्रतिक्रिया