Gyanvapi Mosque Dispute: ज्ञानवापी मामले पर किसको लगा झटका, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला ?

Updated : May 23, 2023 20:11
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Editorji News Desk

Gyanvapi Mosque Dispute: ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक जैसे सात मुकदमों को एक साथ सुनने की मांग वाली याचिका पर वाराणसी कोर्ट (Varanasi district court) ने 23 मई को फैसला सुना दिया. वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी 7 मुकदमों को क्लब करने का आदेश दे दिया है. बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी (gyanvapi shringar gauri) मामले से जुड़ी चार महिला याचिकाकर्ताओं ने जिला अदालत में अपील दायर कर कहा था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामले एक ही प्रकृति के हैं. ऐसे में उनकी एक साथ सुनवाई हो. 

मुस्लिम पक्ष ने जताया विरोध 

दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद के दावेदारों ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्ष ने इस बात का विरोध किया. 

कार्बन डेटिंग पर रोक 

ज्ञानवापी की शिवलिंग संरचना की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को मॉर्डन तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञानवापी मस्जिद में मिली संरचना की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया था, जिसके ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है. 

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Gyanvapi Masjid Case

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