उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) में बनभुलपूरा(Banbhoolpura) में 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है. उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण(Haldwani Encroachment) हटाने के निर्देश पर रोक लगाने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने अहम टिप्पणी की.
कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले को मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा कि इस केस में व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत है. रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सरकार को इलाके के लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहा है.
ये भी पढ़ें-Haldwani Railway Land: 50000 लोगों के आशियाने पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है और केवल हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाई है. विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण या विकास नहीं होगा. इतना ही नहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. अब इस मामले में 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
ये भी पढ़ें-India Weather: राजधानी में टेंपरेचर का टॉर्चर, 2.8 डिग्री तक लुढका पारा, अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट