सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India ) ने राजधानी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में दिए गए नफरती भाषणों (Hate Speech) के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के हलफनामे (Affidavit) पर असंतोष जताया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ‘बेहतर हलफनामा’ दाखिल करने का निर्देश दिया है.
19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी की ‘धर्म संसद’ के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इसमें किसी समुदाय के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच नहीं दी गई.
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस. ओका की बेंच ने Additional Solicitor General (एएसजी) केएम नटराज को चार मई तक ‘बेहतर हलफनामा’ दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया.
बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हलफनामा डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने दाखिल किया. क्या उन्होंने सिर्फ जांच रिपोर्ट फिर से पेश कर दी या दिमाग भी लगाया? क्या आपका भी यही रुख है या सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट फिर से पेश करना है?’
शीर्ष अदालत पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज व सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. प्रकाश ने दिल्ली और हरिद्वार में हुई ‘धर्म संसद’ कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण की घटनाओं की एसआईटी से ‘स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच’ के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है.
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