हिमाचल धर्म संसद (Himachal Dharma Sansad) में हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया बल्कि हलफनामा भी दाखिल करने को कहा.
टॉप कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कहा कि ये घटनाएं अचानक नहीं होतीं, ये रातों-रात नहीं होती, इनकी घोषणा पहले से की जाती है. कोर्ट ने कहा कि आपने तुरंत कदम नहीं उठाया जबकि इन मुद्दों पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मौजूद है. . अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसी गतिविधि को रोकना होगा.राज्य सरकार को ये भी बताना होगा कि उसने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? हिमाचल सरकार को इस मुद्दे पर 7 मई तक हलफनामा दाखिल करना है और अगली सुनवाई 9 मई को होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार कुरबान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश ने याचिका दाखिल की है. इस याचिका में हिमाचल प्रदेश में 17 अप्रैल को हुई धर्म संसद में हेट स्पीच खिलाफ अर्जी दी गयी थी.अर्जी में कहा गया है कि ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच को लेकर जारी गाइडलाइन के खिलाफ है.
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