Sameer Wankhede: आर्यन खान केस (Aryan Khan Case) में कथित घूस लेने के मामले में मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े राहत के लिए बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) पहुंचे. कोर्ट से निकलने के बाद वानखेड़े से जब सवाल पूछा गया तो बचते नजर आए.
दरअसल वानखेड़े ने क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में CBI द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया.
दाखिल याचिका में वानखेड़े ने यह भी अनुरोध किया है कि सीबीआई द्वारा दर्ज FIR के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. सीबीआई ने वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल ही में प्राथमिकी दर्ज की थी.