Madras HC on Domestic Violence: घरेलू हिंसा को लेकर मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने पति पर एक सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा (Domestic Violence) की शिकार महिला के पति को घर छोड़ने का फैसला सुना दिया. इस दौरान कोर्ट ने एक दिलचस्प टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि अगर पति के घर छोड़ने से घरेलू शांति कायम हो सकती है, तो अदालतों को ऐसे आदेश देने चाहिए.
आदतन हिंसा बाले शख्स पर सख्ती
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे यह भी कहा कि तब भी ऐसा किया जाना चाहिए, जब व्यक्ति कहे कि उसके पास रहने के लिए दूसरा घर नहीं है. हालांकि को कोर्ट अपनी टिप्पणी में यह भी जोड़ा कि ऐसे मामले में आदतन हिंसा की प्रवृति पाई जाती है तो उसे बेदखल किया जा सकता है.
पुलिस की मदद से शख्स को किया जाएगा बेघर
बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आरएन मंजुला ने 11 अगस्त को यह आदेश दिया है. जस्टिस आरएन मंजुला ने दो हफ्तों के अंदर शख्स को घर से बाहर निकलने को कहा है. साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस की मदद से शख्स को घर से बाहर निकाला जाएगा.