Karnataka Hijab Row: हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स स्कूलों में यूनिफार्म पहनने से मना नहीं कर सकते. मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान ये बातें कही. हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है. तीन जजों की पीठ ने साफ कहा कि "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है.
दरअसल, उडुपी की छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका में कहा गया था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.
उधर हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. छात्रों के लिए जरूरी है. सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें. शांति बनाए रखें. दूसरी तरफ हिजाब विवाद में लड़कियों के वकील अनस तनवीर ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है