Election Commission: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सीबीआई चीफ की तरह नियुक्त हो चुनाव आयुक्त

Updated : Mar 04, 2023 11:25
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Editorji News Desk

चुनाव आयोग (Election Commission) में नियुक्ति पर sc का ऐतिहासिक फैसला (Historical decision) आया है. प्रधानमंत्री (pm) , लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI का एक पैनल बनेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगा.

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला 

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इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखी जानी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की आवश्यकता है. यह भी कि चुनाव आयुक्तों को सीईसी के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए. उन्हें सरकार द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता है. संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले सात दशकों में कानून नहीं बनाया है.

 

 

 

 

ECPMSC

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