Independence Day 2022: देश आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर पूरी शिद्दत के साथ अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav) मना रहा है. इस दौरान 'हर घर तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) अभियान का जनून लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रध्वज तिरंगा (National Flag) के सम्मान में इसे डिस्पोज करने का नियम भी बेहद खास है.
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किस स्थिति में किया जाता है डिस्पोज?
हम अक्सर तिरंगे को इस्तेमाल के बाद सड़कों पर कटे फटे हालात में देखते हैं. लेकिन यह सिर्फ तिरंगे का आपमान ही नहीं बल्कि एक अपराध है. ध्वज को क्षतिग्रस्त या कटी-फटी स्थिति में पाया जाता है तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक उसको दो तरह से डिस्पोज करने के नियम तय हैं.
क्या है तिंरगा को डिस्पोज करने का नियम
तिरंगा को कटी-फटी हालत या क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे पूरे सम्मान के साथ जलाया या फिर दफनाया जाता है. तिरंगा को जलाने के लिए भी खास नियम हैं. तिरंगा को सही से तह करने के बाद आग पर रख कर जलाया जाता है. याद रहे कि बगैर मोड़े सीधा जला देना कानूनी अपराध है. वहीं अगर आप तिरंगे को दफनाना चाहते हैं. तो तिरंगे को लकड़ी के बक्से में तह कर रखें और फिर उस बक्से को दफन कर दें. यहां हमें यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जलाते या दफनाते वक्त उस जगह पर शांतिपूर्ण माहौल होना जरूरी है.