भारत ने 62 साल पुरानी 'सिंधु जल संधि' (Indus Waters Treaty) पर मनमानी को लेकर पाकिस्तान को नोटिस (India sends notice to Pakistan) जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक सितंबर 1960 में हस्ताक्षरित इस संधि में संशोधन को लेकर 25 जनवरी को भारतीय आयुक्त ने पाकिस्तानी समकक्ष को संधि के अनुच्छेद 7 (3) के तहत नोटिस भेजा है.
नोटिस में पाकिस्तान को 'सिंधु जल संधि' के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया है. ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान ने साल 2015 में भारत की किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया था, लेकिन 2016 में वो एकतरफा ढंग से अपने अनुरोध से पीछे हट गया.
यहां भी क्लिक करें: Raja J Chari: भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी का कमाल, US एयरफोर्स में बनेंगे ब्रिगेडियर जनरल