सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ये आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है...पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकते. बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की गई है.
ये भी देखें । Jahangirpuri Demolition: दिन में गरजा बुलडोजर, शाम को लोगों ने खुद हटाया मंदिर का अतिक्रमण
इसके साथ जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा अगर आदेश का उल्लंघन हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे. बेंच ने बुधवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान तुरंत न रोकने पर भी नाराजगी जताई. जिसके बाद MCD के वकील ने कहा कि आदेश का पूरी तरह पालन होगा. अदालत ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और NDMC को नोटिस भी जारी किया है.
देश-दुनिया की ख़बरों के लिए CLICK करें
मालूम हो कि गुरुवार को कार्रवाई के दौरान याचिककर्ता ने कहा कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था. वहीं MCD की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जो अवैध था सिर्फ उसे ही हटाया गया और ये सब हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ. मेहता के मुताबिक पहला नोटिस 19 जनवरी को और दूसरा फरवरी में दिया गया लेकिन जमीयत की तरफ से अदालत को गुमराह किया जा रहा है.