Kanjhawala Case: दिल्ली (Delhi's Kanjhawala Case:) के कंझावला केस (Kanjhawala Case) में पुलिस (delhi police) की लापरवाही का मामला सामने आने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं. इस बीच पुलिस महकमे के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है. जिसके मुताबिक, सभी थानों के SHO, ATO और इंस्पेक्टर ब्रावो (इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन) को रात में गश्त के दौरान अपनी लाइव लोकेशन (live location) शेयर करनी होगी.
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रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक उन्हें अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी. इसके अलावा कोई भी पुलिसकर्मी डीसीपी की अनुमति के बिना पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकेगा.