कर्नाटक हाई कोर्ट ( Karnataka High Court ) में हिजाब बैन को लेकर मंगलवार के दिन की सुनवाई पूरी हो गई है. हिजाब बैन पर इस सुनवाई पर पूरे समय गहमागहमी की स्थिति रही. अब 15 फरवरी को दोपहर ढाई बजे से इसपर सुनवाई शुरू होगी.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है. यह संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानून वैध भी नहीं. आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है.
कामत ने CJI बेंच के सामने जारी सुनवाई में सवाल उठाया कि जब केंद्रीय स्कूलों में हिजाब की इजाजत है, तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं?
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास अटैंड करने और पढ़ाई जारी रखने की इजाजत देने का आग्रह किया, जबकि सरकार ने तर्क दिया कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है भी या नहीं?
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