Hijab Ban :HC में बोले छात्राओं के वकील- जब केंद्रीय स्कूल में इजाजत, तो राज्य के स्कूल में क्यों नहीं

Updated : Feb 14, 2022 17:16
|
Editorji News Desk

कर्नाटक हाई कोर्ट ( Karnataka High Court ) में हिजाब बैन को लेकर मंगलवार के दिन की सुनवाई पूरी हो गई है. हिजाब बैन पर इस सुनवाई पर पूरे समय गहमागहमी की स्थिति रही. अब 15 फरवरी को दोपहर ढाई बजे से इसपर सुनवाई शुरू होगी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान, हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है. यह संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानून वैध भी नहीं. आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है.

कामत ने CJI बेंच के सामने जारी सुनवाई में सवाल उठाया कि जब केंद्रीय स्कूलों में हिजाब की इजाजत है, तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास अटैंड करने और पढ़ाई जारी रखने की इजाजत देने का आग्रह किया, जबकि सरकार ने तर्क दिया कि इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है भी या नहीं?

देखें- Karnataka: नहीं थमा विवाद, मांड्या के स्कूल में हिजाब पहने स्टूडेंट्स को नहीं मिली एंट्री
 

Hijab RowHijab and BurqaHijab controversyhijab

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?