कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन (Hijab Ban in Karnataka Educational Institute) का मामला अब Supreme Court पहुंच गया है. शैक्षणिक संस्थानों में Hijab Ban के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसी को चुनौती देते हुए याचिका Supreme Court में दायर की गई है.
Karnataka High Court ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं (Muslim Students) की खाचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा.
उडुपी की छात्राओं ने Karnataka High Court में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका में कहा गया था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.
उधर हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Karnataka CM Basavaraj Bommai) ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. छात्रों के लिए जरूरी है. सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें. शांति बनाए रखें
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